मुरादाबाद। दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा के पास नगर निगम की ओर से बनाई गई स्ट्रीट वेंडिंग जोन की दुकानें संचालित नहीं हो सकेंगी। यहां वेंडिंग जोन लगाए जाने पर जनपद न्यायालय ने रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों ने मानसरोवर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले स्ट्रीट वेंडिंग जोन को अवैध बताते हुए जनपद न्यायालय का रुख किया। इसके बाद कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडिंग जोन पर स्टे लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से स्थापित की गई कॉलोनी है, जो अब नगर निगम के अंतर्गत आती है। प्राधिकरण ने इस कॉलोनी के ले-आउट प्लान में जिस हिस्से को ग्रीन बेल्ट के तौर पर रखा था, नगर निगम उसी स्थान पर वेंडिंग जोन की दुकानें स्थापित कर रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कॉलोनी के ले-आउट के मुताबिक ग्रीन बेल्ट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है।
जनपद न्यायालय में वाद दाखिल करते हुए एसोसिएशन ने यह तमाम तर्क रखे। साथ ही एमडीए का ले-आउट भी न्यायालय के समक्ष रखा। कहा कि वेंडिंग जोन की दुकानें खुलने से कॉलोनी के लोगों को परेशानी होगी। साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होगा।
सिविल जज मनींद्र पाल ने याचिका स्वीकार करते हुए ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करने के निर्देश दिए। कहा कि संपत्ति पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कहा कि अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश पढ़ने के बाद ही कुछ कह सकेंगे।