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Moradabad News: किशोरी के अपहरण में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा

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मुरादाबाद। एफटीसी- एक न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत ने किशोरी के अपहरण के मामले में मुलजिम राकेश को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 2017 को मझोला थाने में बदायूं जिले इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के आनंददुल्लानगर किसेरा निवासी राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। इस मामले की सुनवाई एफटीसी- एक न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत में चली। अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम राकेश को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
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