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Moradabad News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद

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मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी निरभान को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मैनाठेर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कटघर थाने में 10 अक्तूबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी करती थी। वहां पर बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के मानपुर त्रिलोक गांव निवासी निरभान, जयपाल और शिशुपाल भी काम करते थे। बताया कि 10 अक्तूबर 2017 को वह पांच बच्चों के साथ ट्रेन से मुरादाबाद पहुंची और रोडवेज बस स्टैंड पर मैनाठेर जाने के लिए बस का इंतजार करने लगी। आरोप था कि वह फोन पर पति से बात कर थी, इसी दौरान निरभान, जयपाल और शिशुपाल पहुंचे और निरभान उसकी 15 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद मेडिकल और कोर्ट में बयान कराए। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में चली। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी निरभान को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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