किशोरी से छेड़खानी में दोषी को तीन साल की सजा
किशोरी से छेड़खानी के मामले में अदालत ने मंगलवार को मुलजिम सुधीर को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छजलैट थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने दो अक्तूबर 2018 को छजलैट थाने में संदलीपुर गांव निवासी सुधीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें पीड़िता ने बताया कि घर में घुसकर आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धमकी देकर भाग गया था।
इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-दो की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में सुनाई हुई। अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम सुधीर को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।