दूसरे मामले में मन्ने ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि 15 अक्तूबर 2016 की सुबह तत्कालीन सीओ आलेहसन खान के अलावा आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू, इस्लाम ठेकेदार, एसओजी में तैनात सिपाही धर्मेद्र और वीरेंद्र गोयल के अलावा 25-30 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए थे।
वहां इन लोगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। इसके बाद सभी को घर से निकाल दिया। इस दौरान आरोपी घर में रखे सोने के जेवर के अलावा अन्य सामान भी लूट कर ले गए। बाद में मकान पर बुलडोजर चलवा दिया।
पहले मुकदमें में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 389, 427, 448, 395, 504, 506 और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज की गई है, जबकि दूसरे मामले में धारा 452, 354(ख), 389, 395, 448, 427, 504, 506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
खबर है कि इस मामले में अभी और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। यतीमखाना के 11 लोगों ने करीब एक महीने पहले ही पुलिस को तहरीर दे दी है। इसके अलावा 20 अन्य लोग तहरीर सौंपने की तैयारी में हैं। फिलहाल विधिक राय लेने के बाद पुलिस ने इस मामले में दो लोगों की रिपोर्ट दर्ज की है।