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पूर्व सांसद डीपी यादव और पूर्व विधायक विजय यादव पर रंगदारी का केस

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मुरादाबाद। नरेंद्र भाटी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट से हाल ही में बरी हुए पूर्व सांसद डीपी यादव समेत छह लोगों पर सिविल लाइंस थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नामजद किए गए लोगों में मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट के पूर्व विधायक विजय यादव का नाम भी शामिल है। डीपी यादव समेत सभी छह लोगों पर अगवा कर दस करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
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इस मामले में मझोला थानाक्षेत्र में स्थित इलेवन ऑर्चिड नामक टाउनशिप निवासी अनिल तोमर की ओर से अदालत में अर्जी दी गई थी। अनिल तोमर का कहना है कि बुलंदशहर के पुराना रोडवेज निवासी हरिओम शर्मा ने 2017 तक स्वदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रायोजित इलेवन ऑर्चिड के कार्यालय में अकाउंटेंट के पद पर काम किया था। इससे पहले 2014 में उन्होंने इलेवन ऑर्चिड की चेकबुक से चेक चोरी कर फर्जी हस्ताक्षर से विभिन्न नामों से आरटीजीएस कराकर धोखाधड़ी की थी। वादी अनिल तोमर का कहना है कि हरिओम शर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके (अनिल तोमर) और उनके साथी वीरपाल के फर्जी हस्ताक्षर कराकर जमीन के बैनामे बंधक रखकर ऋण भी प्राप्त किया था।
इसकी जानकारी होने पर वादी ने कार्रवाई शुरू की। इस पर आरोपियों ने धमकी दी कि कार्रवाई वापस नहीं ली तो अंजाम बुरा होगा। वादी का आरोप है कि 17 अक्तूबर 2021 को शाम करीब साढ़े चार बजे वह सिविल लाइंस क्षेत्र से गुजर रहे थे। कमिश्नर आवास के पास कार सवार हथियार बंद लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया। आरोप है इसी दौरान ठाकुरद्वारा के पूर्व विधायक विजय यादव ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूर्व सांसद डीपी यादव से बात कराई तो डीपी यादव ने कहा कि तुमने दस करोड़ की मांग पूरी नहीं की है। दिवाली से पहले रुपये पहुंचा दो, वरना मेरे लोग तुम्हें मार देंगे। मैं भी जेल से बाहर आ गया हूं। आरोप है कि इसके बाद विजय यादव कुछ कागजात पर हस्ताक्षर कराकर चले गए।
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सिविल लाइंस थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के न्यू राज नगर निवासी डीपी यादव, ठाकुरद्वारा के सरकाड़ा करीम निवासी विजय यादव, दिल्ली बसंत विहार निवासी कुनाल यादव, गाजियाबाद के जगदीश नगर निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ बिल्लू , गाजियाबाद के राज नगर निवासी भारत सिंह और बुलंदशहर के पुराना रोडवेज निवासी हरिओम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इन धाराओं में दर्ज की है रिपोर्ट
420 (जालसाजी), 467, 468, 471 (कूटरचित दस्तावेज तैयार करना), 486 (रंगदारी), 485 (बंधक बना पैसा मांगना), 364 (अपहरण), 120-बी (आपराधिक साजिश)
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