बिलारी। नगर में 26 वर्ष पहले हुई सड़क दुघर्टना में एक ग्रामीण की मौत हो जाने पर बुधवार को ग्राम न्यायालय बिलारी में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया है। ग्रामीण को टक्कर मारने वाले बस चालक को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
ग्राम न्यायालय बिलारी से मुकदमे की पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार नौ मार्च 1998 की शाम लगभग पौने सात बजे बिलारी निवासी भूरे सिंह नगर में शाहबाद रोड पर तत्कालीन बिलारी पब्लिक स्कूल के पास खड़े होकर वाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे इसी दौरान तेज रफ्तार बस की टक्कर से भूरे सिंह गंभीर घायल हो गए थे और मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना का मुकदमा मृतक भूरे सिंह के परिवार के लखपत सिंह द्वारा थाना बिलारी में दर्ज कराया गया था। 26 वर्ष तक अलग अलग अदालतों में इस मुकदमे की सुनवाई चली। वादी पक्ष की ओर से अदालत में कई गवाह भी पेश किए गए और आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में गवाह पेश किए।
बुधवार दोपहर ग्राम न्यायालय बिलारी के न्यायाधिकारी अशोक कुमार ने इस मुकदमे में 26 वर्ष बाद अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने बस चालक दीपचंद को धारा 279 आईपीसी के तहत चार माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 304ए आईपीसी के तहत एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। वर्तमान में बस चालक दीपचंद की उम्र लगभग 70 वर्ष होना बताई जा रही है। बस चालक के विद्धान अधिवक्ता की ओर से भी यही तर्क दिया गया था कि वह 70 वर्षीय वृद्ध मजदूर है उसे कोई सजा न दी जाए।