एनआरएचएम घोटाले में फंसी मुरादाबाद के दवा कारोबारी सौरभ जैन की पत्नी रजनी जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बृहस्पतिवार को रजनी जैन ने दो जमानती पेश करते हुए गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में सशर्त जमानत की राशि जमा करा दी।
इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। उधर, देवरिया के पूर्व विधायक आरपी जायसवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अर्जी को खारिज कर दिया।
एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में सीबीआई ने रजनी जैन को भी आरोपी बनाते हुए चार्जशीट पेश की है। रजनी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों घोटाले की राशि जमा कराने की शर्त पर रजनी की जमानत स्वीकार कर ली थी।
बृहस्पतिवार को रजनी अपने पति सौरभ जैन और अधिवक्ता के साथ सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश हुईं और अपनी जमानत संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने दो जमानती और सशर्त जमानत की राशि 66.70 लाख रुपये जमा कराने पर रजनी को जमानत दे दी।
आरोपी ने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से यह रकम जमा कराई है। उधर, दो दिन पूर्व ही एनआरएचएम घोटाले के एक अन्य मामले में सरेंडर करने वाले देवरिया के पूर्व विधायक आरपी जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज हो गई।