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धोखाधड़ी में महिला की जमानत अर्जी खारिज

सार

अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं।जिसमें कहा था कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 1999 में हो गई थी।जिसमें आरोपी महिला मुकदमे में हाजिर नहीं हुई जिसके बाद अदालत ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिए थे।
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विस्तार
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मुरादाबाद। अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। महिला पर आरोप है कि उसने फर्जी कागजों के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त की थी।
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सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी हीरा पत्नी विनोद मसीह ने सिविल लाइन थाने में 25 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 1999 में हो गई थी। जिसके बाद उसके ससुरालियों ने मकान को फर्जी कागजों के आधार पर पड़ोस में रहने वाली आरती वर्मा को बेच दिया था। इस खरीद फरोख्त में एंजेलिना, प्रेम पाल, सचिन वर्मा, आरती वर्मा बीना, विनीता विल्सन, सुनीता पी लाल और अनीता सैमसन शामिल हैं। विवेचना के बाद पुलिस ने आरती वर्मा और एंजेलिना के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम दानवीर सिंह की अदालत में की जा रही है। जिसमें आरोपी महिला मुकदमे में हाजिर नहीं हुई जिसके बाद अदालत ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिए थे। जिसके आधार पर थाना पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर आरोपी महिला को जेल भेज दिया। संवाद
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