मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के गुलाम साबिर हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र के गांव गोपीवाला में पंचायत चुनाव के दौरान हुए साबिर मर्डर केस के आरोपियों ने शनिवार को जनपद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। जिनपर आरोप लगा था कि गांव गोपीवाला में ग्राम प्रधान और उनके खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले गुलाम मोहम्मद के भाई गुलाम साबिर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। जिसके बाद जाकिर हुसैन और उसके भाई नाजिर, शाकिर और उनके समर्थकों ने वोटिंग के समय ही गुलाम साबिर को डंडों व लाठियों से पीट कर घायल कर दिया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो जाने कारण अदालत ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। कुर्की से बचने के लिए आरोपी मोहसिन व शोएब ने शनिवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोपियों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। जमानत अर्जी अपर जिला जज द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में पेश की गई। जहां राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने पक्ष रखा। एडीजीसी ने बताया कि आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरिनंदन कपूर ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।