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Moradabad News: डॉक्टर से रंगदारी वसूलने के आरोपी भाजपा नेता जमानत अर्जी खारिज

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मुरादाबाद।
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आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बीपीएस लोचब से रंगदारी वसूलने के आरोपी भाजपा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी गई
मझोला थाना क्षेत्र के प्रकाशनगर चौराहा कुंज विहार निवासी डॉ. बीपीएस लोचब आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी अंजू लोचब भी भाजपा में पदाधिकारी हैं। डॉ. लोचब ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष और हिन्दू कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी और उसके साथी पर मारपीट, धमकी देने और 2 लाख 65 हजार रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। जिसमें डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि 19 सितंबर 2019 को गजेंद्र चौधरी ने अपने एक साथी के साथ उनके चेंबर में घुसकर उनके साथ गाली-गलौज की और उनसे पैसों की मांग की। मना करने पर उनके 65 हजार रुपये छीन लिए। इसके बाद 10 फरवरी 2022 की रात करीब साढ़े आठ बजे एक अज्ञात व्यक्ति को भेज कर गजेंद्र ने फोन पर बात की और दो लाख रुपये की रंगदारी वसूली थी लेकिन जान-माल के खतरे को देखते हुए उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की थी।
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इसके बाद भी आरोपी लगातार धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा था। 17 नवंबर को इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता गजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गजेंद्र चौधरी ने अपने अधिवक्ता के जरिए जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना दाखिल किया था। गजेंद्र चौधरी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुनील कुमार की अदालत में पेश की गई। केस वादी डॉ. बीपीएस लोचब की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन गुप्ता, उमाकांत शर्मा, पीके गोस्वामी ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के वकील आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गजेंद्र चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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