बुधवार को इस मामले की आरोपी आजम खां की पत्नी, बहन और बड़े बेटे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) शोभित बंसल की कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत की अर्जी दाखिल की।
अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। जबकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि आजम परिवार को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा, अदीब आजम और निकहत अखलाक की अंतरिम जमानत याचिका 24 फरवरी तक के लिए मंजूर कर ली है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अदीब आजम खान ने कहा, "न्याय हुआ है। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी मां, मेरी मौसी और मेरे साथ न्याय हुआ है... कोर्ट भविष्य में भी हमारे साथ न्याय करेगा क्योंकि हम निर्दोष हैं..."।