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जेल से बाहर आएंगे आजम खां!: सपा नेता और उनके बेटे अब्दुल्ला के रिहाई के परवाने जारी, हाईकोर्ट से मिली है जमानत

Sat, 31 Oct 2026 02:30 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम के रिहाई के परवाने जारी हो गए हैं। रामपुर जेल के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है। देर शाम तक रिहाई की उम्मीद है। दूसरे मामलों में निरुद्ध होने या कानूनी अड़चन आने पर रिहाई अटक सकती है।
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Azam Khan - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल करने और जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए।
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शनिवार देर शाम तक दोनों के जेल से बाहर आने की उम्मीद है। रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है। समर्थकों और लोगों की आवाजाही तेज हो गई है। हालांकि, जेल प्रशासन की जांच में किसी अन्य मामले में निरुद्ध होने या कोई दूसरी कानूनी अड़चन सामने आने पर रिहाई अटक भी सकती है। 

शुक्रवार को आजम खां की ओर से 3.50 लाख और अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नजारत में नकद जमा कराए गए। इसमें जुर्माने की आधी राशि और जमानतियों की रकम शामिल है। 
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आजम पर पांच लाख और अब्दुल्ला पर 3.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया था
साथ ही आजम पर पांच लाख और अब्दुल्ला पर 3.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। इस फैसले को आजम खां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए जुर्माने की आधी राशि जमा करने और 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को आदेश एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया। 
 

आजम खां की ओर से 2.50 लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के कुल 3.50 लाख रुपये जमा कराए गए। वहीं, अब्दुल्ला आजम की ओर से 1.75 लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के जमा कराए गए। 

 
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इसके बाद कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए। अब जेल प्रशासन की प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य कानूनी अड़चन के न होने पर ही दोनों की रिहाई हो सकेगी। फिलहाल रामपुर जेल के सामने जमी हुई का माहौल है समर्थकों की भी आवाजाही बनी हुई है।
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