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आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी गेट प्रकरणः बहस की प्रक्रिया हुई पूरी, दो अगस्त को सुनाया जा सकता है फैसला

Tue, 20 Jul 2021 06:12 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। 
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सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जौहर यूनिवर्सिटी के गेट प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें आरोपों पर बहस हुई। बहस की प्रक्रिया पूरी हो गइ है, अब इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख दो अगस्त तय की है। जिसमें संभवतः इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है।
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साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। 

इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। 
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मामले में सोमवार और मंगलवार दो दिन लगातार सुनवाई हुई। जिसमें बहस की प्रक्रिया हुई। मंगलवार को बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि सोमवार के बाद मंगलवार को भी इस मामले में कोर्ट में बहस हुई। मंगलवार को बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इस मामले में दो अगस्त की तारीख तय की गई है। जिसमें इस मामले को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है।
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