यहां बताते चलें कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। यह सभी लोग अलग-अलग जेल में सजा काट रहे हैं। सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई, जबकि तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं।
18 अक्तूबर से जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने अब 25 और मामलों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें से कोर्ट ने सोमवार को तीन और मामलों में जमानत तुड़वाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खां के अधिवक्ता ने 25 मुकदमों में जमानत तुड़वाने को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें से सोमवार को तीन मामलों में जमानत तुड़वा ली गई। उनके अनुसार जिन मामलों में जमानत तुड़वाई गई उनमें किसानों की जमीन और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं।