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आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत खारिज

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रामपुर। सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट से आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड होने के मामले में भी कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के आरोप में अब्दुल्ला पर दर्ज मुकदमे में भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी है। शत्रु संपत्ति के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आजम खां को अग्रिम जमानत दे दी है।
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सांसद आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सांसद के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम धारा-82 के तहत मुनादी कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस मुनादी भी करा चुकी है। इस मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। जमानत की अर्जी पर सोमवार को एडीजे-6 की कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच लंबी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में भी कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में भी कोर्ट ने अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। वहीं शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने सांसद की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्र के मामले में कोर्ट आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज दी है। पैन कार्ड के मामले में आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। पासपोर्ट वाले में मामले में भी अब्दुल्ला को जमानत नहीं मिल पाई है। शत्रु संपत्ति वाले मामले में कोर्ट ने आजम खां की अग्रिम जमानत मंजूरी कर ली है।
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