मुरादाबाद। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ढक्का निवासी विनोद शर्मा 10 मार्च 2017 को अपने रिश्तेदार की नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में किशोरी के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने घटना के बाद किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विनोद शर्मा को घटना का दोषी पाया। अदालत ने इस मामले में दोषी को दस साल के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ब्यूरो