मुरादाबाद। अदालत ने लूट के दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। लूट के मामले में दोषी पहले ही जेल में तीन साल बिता चुका था, इसलिए कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा मानते हुए सिर्फ जुर्माना ही लगाया।
पाकबड़ा निवासी नौशाद ने मैनाठेर थाने में 15 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था वह अपने भाई के साथ बिलारी में आटा बेच कर लौट रहा था। कुंदरकी- डींगरपुर रोड पर बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और 50,400 रुपये लूट लिए। इस मामले में पुलिस ने बिलारी के सहसपुर निवासी बाबू को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। वह पिछले तीन साल से जेल में बंद था। इस मामले की सुनवाई एडीजे 13 जितेंद्र सिंह की अदालत में की गई। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई तीन साल की अवधि को सजा मानते हुए उस पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया।