- गला घोंटने के बाद लगा दी थी आग
- पुलिस ने बरी कर दिए थे सास, ससुर और देवर
- गवाही देने से मुकर गए थे मृतका के मां बाप
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। पत्नी की गला घाेंटकर हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए तेल छिड़ककर लाश में आग लगाने वाले को पुलिस ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना करीब सवा साल पुरानी है। हैरत की बात यह रही कि बेटी के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने वाला पिता ही दामाद के खिलाफ गवाही देने से मुकर गए । अलबत्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की गवाही और सुबूताें व सरकारी वकील की जिरह की बिना पर प्रकाश में आए तथ्याें के मद्देनजर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास का दंड दिया है।
संभल जनपद के थाना हयातनगर क्षेत्र में सरायतरीन निवासी सुभाष की बेटी शोभा की शादी कटघर थाना क्षेत्र में पंडित नगला की मिलक निवासी प्रीतम सिंह के बेटे बृजमोहन के साथ छह मार्च 2006 को हुई थी। सुभाष ने कटघर थाने में 10 अगस्त 2011 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी बेटी की मौत की सूचना पर जब अपनी पत्नी नीलम व अन्य लोगों के साथ उसकी सुसराल पहुंचा तो उसे बेटी का शव घर के बाहर नग्न और जली अवस्था में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि नीलम को गला घोंटकर मारने के बाद उसकी लाश जलाई गई है। एफआईआर के मुताबिक ससुराल वाले शोभा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। केस की सुनवाई एडीजे - 10 निसामुद्दीन की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष एडीजीसी मुहम्मद अकरम खां ने रखा।