मुरादाबाद। लोकसभा चुनाव एवं आगामी पर्वों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जिले में आठ मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह की मीटिंग, जुलूस अथवा प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग या जनसभा बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। धार्मिक इमारतों में अदा की जाने वाली रस्मों, शव यात्रा और शादियों व बाराताें पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नए धार्मिक कार्य, शोभा यात्रा, जुलूस आदि को बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के लागू नहीं करेगा। पांच या पांच अधिक व्यक्तियों को समूह में एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध रोडवेज, रेलवे स्टेशन, बारात, धार्मिक स्थल, शव यात्रा और सार्वजनिक स्थल पर लागू नहीं होगा। शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल 10 से अधिक वाहनों को समूह में लेकर नहीं चलेगा। वाहन की अनुमति वाहन के शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा। होली पर रंग और गुलाल के अलावा किसी भी प्रकार के रसायन और गुब्बारों का प्रयोग वर्जित होगा। डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।