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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की कैद

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मुरादाबाद।
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मझोला के दो साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने मंगलवार दोपहर मुलजिम को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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मझोला थाने में एक व्यक्ति ने आरोपी टिंकू निवासी नया माजरा लाकड़ी फाजलपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें वादी ने बताया था कि आरोपी उसकी बेटी को अपने घर ले गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट की। घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/ अप जिला एवं न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी एमपी सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम टिंकू को दोषी ठहराया और दस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि जुर्माने की धनराशि से बीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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