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Moradabad News: 4000 परिवार लिफ्ट पर निर्भर, सुरक्षा के इंतजाम शून्य

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मुरादाबाद। शहर में करीब 4000 परिवार विभिन्न आवासीय सोसायटियों में रहते हैं। इन परिवारों के करीब 20 हजार लोग आवागमन के लिए लिफ्ट पर ही निर्भर हैं, जबकि सोसायटियों में सुरक्षा के इंतजाम शून्य हैं। 15 रजिस्टर्ड सोसायटियों में से सिर्फ तीन के पास ही विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी है। अन्य सभी सोसायटियों में नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे हैं।
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बिल्डर या प्राधिकरण को उनकी कोई चिंता नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश के नए लिफ्ट एक्ट के मुताबिक लिफ्ट संचालन के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विद्युत सुरक्षा की एनओसी होना भी जरूरी है। रविवार को शहर के कटघर क्षेत्र के इब्राहिम बैंक्वेट हॉल में लिफ्ट गिरने के कारण हादसा हो चुका है। चार कर्मचारी बुरी तरह घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन या प्राधिकरण ने आज तक सोसायटियों में चलने वाली लिफ्टों को चेक नहीं कराया है। लिफ्ट के मासिक व वार्षिक मेंटेनेंस बिल्डरों की ओर से नहीं कराया जा रहा है। जबकि कई रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन इस पर चिंता जता चुकी हैं। लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकारी विभाग पल्ला झाड़ रहे हैं। एमडीए के वीसी शैलेष कुमार का कहना है कि प्राधिकरण में निजी सोसायटियों की लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अभियंता कुलदीप संत का कहना है कि सरकारी भवनों की लिफ्ट में उनकी मैकेनिकल व इंजीनियरिंग विंग हस्तेक्षप करती है, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है।

नए लिफ्ट एक्ट के प्रमुख नियम

- लिफ्ट या एस्कलेटर लगवाने के लिए संबंधित प्राधिकरण व प्रशासन से पंजीकरण कराना होगा।

- निजी परिसर और सार्वजनिक परिसर के लिए अलग-अलग पंजीकरण होगा।

- एनुअल मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट लेना होगा
- साल में दो बार माक ड्रिल करानी होगी

- लिफ्ट शिफ्ट के लिए फिर से पंजीकरण कराना होगा

- हर तीन माह में लिफ्ट की जांच करानी होगी

- विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी लेनी होगी

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शहर में सिर्फ तीन सोसायटियों की लिफ्ट की जानकारी हमारे कार्यालय में है। जबकि अस्पतालों की पूरी जानकारी है। हमारी टीम वहां समय-समय पर दौरा करती है। सोसायटी के मामले में बिल्डर या संचालक लापरवाही बरतते हैं। हमने कई लोगों को नोटिस भी दिया है।
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- जेबी सिंह, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा
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