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सूचना न देने पर डीपीआरओ पर 25 हजार जुर्माने का आदेश

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मुरादाबाद। राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायतराज अधिकारी मुरादाबाद पर ग्राम पंचायत सेरुआ धर्मपुर की सूचनाएं ना देने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है।
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ग्राम पंचायत सेरुआ धर्मपुर निवासी अजीत सिंह ने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में सूचनाएं मांगी थी। जो उपलब्ध नहीं कराई गईं। जिसके विरुद्ध अजीत सिंह ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। जिसमें सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी मुरादाबाद को सूचनाएं नहीं दिए जाने का आरोपी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इसकी वसूली डीपीआरओ के वेतन से किए जाने के संबंध में रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने डीएम मुरादाबाद को पत्र लिखा है। साथ ही इसकी प्रति प्रमुख सचिव पंचायतीराज उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। वसूल की गई धनराशि को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदंड लेखाशीर्ष में जमा करने का आदेश दिया है।
मुझे राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने की जानकारी नहीं मिली है। सूचना ग्राम स्तर की मांगी गई थी। जिसको देने के लिए सचिव ग्राम पंचायत नामित जन सूचना अधिकारी होता है। अपीलीय अधिकारी एडीओ पंचायत होते हैं। जुर्माने का आदेश मिलने पर राज्य सूचना आयोग को पूरी स्थिति से जवाब दाखिल कर अवगत करा दिया जाएगा।
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- राजेश कुमार सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी
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