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आज से प्रत्येक श्रेणी के पालीथिन कैरीबैग बंद

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मुरादाबाद।
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सब्जी या दूसरा कोई सामान लेने जाएं तो घर से थैला लेकर निकलें। शासन ने आज से हर तरह के पालीथिन कैरीबैग को प्रतिबंधित कर दिया है। पालीथिन बैग के इस्तेमाल, बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश है। पालीथिन के कैरीबैग की धरपकड़ के लिए बुधवार से नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम छापामारी करेंगी।
अभी तक शासन ने सिर्फ 50 माइक्रोन तक के कैरीबैग को प्रतिबंधित किया था। अब 50 माइक्रोन से ज्यादा के पालीथिन बैगों पर भी रोक लगा दी गई है। 15 अगस्त से थर्मोकाल और प्लास्टिक के थाली, ग्लास, प्लेट व चम्मच आदि पर रोक लगा दी गई थी। 50 माइक्रोन से ज्यादा के कैरी बैग बंद करने के लिए दो अक्तूबर तक का समय दिया गया था। नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि अब पालीथिन बैग पर पूरी तरह से रोक है। महानगर में किसी भी स्थिति में पालीथिन बैग का प्रयोग नहीं होने दिया जाएग। शहर को चार जोन में बांटकर प्रभारी अधिकारियों की तैनाती की गई है। पालीथिन बनाने या बिक्री करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पालीथिन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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गांधी जयंती पर जमकर चली पालीथिन
मुरादाबाद। दो अक्तूबर से पालीथिन पर रोक का आदेश शासन ने जारी किया था। इसको जुलाई माह में ही जारी कर दिया था। ज्यादातर लोगों को इसका ध्यान ही नहीं रहा। कई दुकानों ने भारी मात्रा में 50 माइक्रोन से मोटी पालीथिन की थैलियां बनवाकर तैयार करा ली थीं। अब उनको बड़े नुकसान का सामना कराना पड़ेगा। पालीथिन बैग को तत्काल नष्ट कराना पड़ेगा, वरना जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। गांधी जयंती के मौके पर खुलेआम पालीथिन का इस्तेमाल हुआ। निगम बुधवार से इस पर कार्रवाई करेगा।...
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