जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को मिल सके इसके लिए आवेदन के नियमों और पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है। प्रदेश के वे सभी बुजुर्ग जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन
बुजुर्गों को सरकारी कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर आसान कर दी है। जो भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर कर जमा करना होगा। इसके लिए इंटरनेट कैफे जनसुविधा केंद्र या स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबपोर्टल https://sspv-up.gov.in पर कर सकते हैं।