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दुष्कर्म और पोक्सो में दोषी को सात साल की सजा

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मुरादाबाद।
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कुंदरकी के तीन साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला एवं न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने मुलजिम टिकुआ को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सजा सुनाई है, जबकि सात हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
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कुंदरकी थाने में एक ग्रामीण ने 23 फरवरी 2016 को आरोपी टिकुआ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें ग्रामीण ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके नाबालिग बेटे को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी चला गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एडीजे आठ की अदालत में चली। जिसमें सरकार की ओर से एडीजीसी एमपी सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम टिकुआ को कड़ी सजा दिलाने के लिए दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। जबकि सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम से पांच हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।
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