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अश्लील वीडियों वायरल करने के मामले में दो को पांच वर्ष की कैद

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मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में एडीजे एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने शनिवार को दो युवकों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुुनाई।
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क्षेत्र की एक युवती ने 2015 में दो युवकों के खिलाफ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपी बृजेश मौर्या निवासी दीनापुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी व संदीप मौर्या निवासी ग्राम टेडुआ थाना अदलहाट पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एसआई अरविंद यादव की विवेचना और जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी गवाह पेश किए। मामले मेें एडीजे एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने दोष सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी। दो हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया।
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