मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलकर उसकी छोटी बहन की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका जिला जज ने निरस्त कर दिया है। थाना क्षेत्र पड़री के एक गांव से दो अक्तूबर 2020 को दो सगी बहने लापता हो गई थीं। परिजनों की काफी खोजबीन के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को उसकी छोटी बहन का शव रेेलवे ट्रैक पर मिला था। पुलिस को जांच में चौकाने वाले तथ्य सामने आए। छानबीन में पता चला कि बड़ी बहन का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसमें छोटी बहन बाधा बन रही थी। इस कारण बड़ी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। हत्यारोपी बहन के प्रेमी प्रमोद कुमार बिंद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील पेश किया कि प्रमोद निर्दोष है। उसे फंसाया जा रहा है। जमानत का विरोध कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय ने दलील दिया कि दोनों को बाइक से जाते गांव के एक व्यक्ति ने देखा था, दोनों के बीच दो वर्ष से प्रेम चल रहा था। मुकदमा उसके पिता ने दर्ज कराया था। अधिवक्ता की दलील और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायधीश लालचंद्र गुप्ता ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।