हर कर्मचारी को आठ से 10 लोगों ने दबोच लिया। नक्सलियों ने संतरी का एसएलआर व 50 कारतूस लूट लिया। कैंप में अंदर घुसकर 13 एसएलआर, 1300 राउंड, एक स्टेनगन, पांच मैगजीन, 192 राउंड एसएलआर मैगजीन लूट लिया। जाते समय नारा भी लगाया।
इसके बाद भवानीपुर और खोराडीह में झोपड़ियां जलाने लगे। मारपीट में घायल आरक्षी बाल बचन, अब्दुल सलाम, मेराज अहमद को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार यादव ने गवाह और सबूत अदालत में प्रस्तुत कर कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेेंद्र मिश्रा ने नक्सली महेंद्र सिंह खरवार निवासी ढोसरा थाना मांची जिला सोनभद्र और लालव्रत कोल उर्फ कलमजी उर्फ राजगुरू निवासी मझिगवां थाना चकरघट्टा जिला चंदौली को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।