जिला विद्यालय निरीक्षक मायाराम ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को जिले में बिना मान्यता के संचालित 21 विद्यालयों को बंद कराने का निर्देश दिया है। इन विद्यालयों इंटर तक की पढ़ाई हो रही थी जबकि मान्यता 8वीं तक का ही था। जांच में मामला सही मिलने पर डीआईओएस ने निर्देश जारी किया है। उन्होेंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का प्रवेश संबंधित विद्यालयों में न कराएं।
जिला विद्यालय निरीक्षक मायाराम ने बताया कि हलिया विकास खंड के हथेड़ा गांव जेपी धाम निवासी जयप्रकाश ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी कि विकास खंड के रामदास सिंह पटेल जूनियर हाईस्कूल, जेआरएस पटेल स्कूल बरी, गुजराती देवी शिक्षण संस्थान, कमला देवी जूनियर हाईस्कूल, सिद्धी शांति जूनियर हाईस्कूल, यूओ काॅन्वेंट कोटाघाट, रुक्मणी देवी प्राथमिक विद्यालय, केवला प्रसाद पाल जूनियर हाईस्कूल, महादेव प्रभु विद्यालय, सावित्री बाई फुले प्राथमिक विद्यालय, एमबीडी पब्लिक स्कूल, जयनीता पब्लिक स्कूल, आरएन पब्लिक स्कूल, बीपी चौरसिया विद्यालय, डाॅ. रामखेलावन मौर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओमश्री बाल विद्या मंदिर, रामलखन मौर्य जूनियर हाईस्कूल, राजनारायण मौर्य जूनियर हाईस्कूल, एसएस शिक्षा निकेतन, एसआरडी पब्लिक व जेपी मौर्य स्कूल की मान्यता प्राथमिक व जूनियर स्तर तक की है लेकिन यहां पर कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाओं का संचालन होता है।
दो सदस्यीय दल ने की थी जांच
मिर्जापुर। इन विद्यालयों की जांच राजकीय हाईस्कूल हलिया के प्रधानाध्यापक रामगोपाल तिवारी व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामप्रताप सिंह ने की। उनकी जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई। इस संबंध मेंं बीएसए को भी पत्र भेजा गया है।