चुनार। गलत जानकारी के आधार पर राशन कार्ड बनवाकर खाद्यान्न का लाभ ले रहे कार्डधारकों के विरुद्ध अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उपजिलाधिकारी सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी में जरूरतमंदों तक राशन पहुंच सके। इसके लिए यह जरूरी है कि अपात्र राशन कार्ड धारक स्वयं अपने राशन कार्ड का अविलंब समर्पण कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अपात्र कार्डधारक जितने महीने से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। उनसे बाजार के दर से वसूली करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिन राशनकार्ड धारकों के परिवार में चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन धारक, एसी, उच्च स्तर का पक्का मकान, आयकर दाता, पांच केवी का जनरेटर, उच्च स्तर का व्यवसाय या लाइसेंसी बंदूक है। वह कही से भी पात्रता की श्रेणी में नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कार्डधारक जिन्होंने सही जानकारी न देकर राशन कार्ड बनवा लिया है। वह उसका समर्पण अविलंब करना सुनिश्चित कर ले अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।