सचिव पर सूचना आयुक्त ने लगाया 25 हजार का अर्थदंड
सीखड़। ग्राम पंचायत लालपुर के सचिव को समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि वेतन से काट कर शासकीय खाते में जमा कराए जाने का आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया गया है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है।
सीखड़ ब्लॉक के लालपुर निवासी रमाशंकर सिंह ने पांच अप्रैल 2016 को जनसूचना अधिकारी सीखड़ को आवेदन कर गांव में प्रधान द्वारा बनाए गए खड़ंजा निर्माण के बारे में जानकारी मांगी थी। समय से जानकारी नहीं मिलने पर सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश को रमाशंकर सिंह ने आवेदन दे कर शिकायत की थी। सुनवाई में सचिव के अनुपस्थित रहने के कारण सूचना आयुक्त ने सचिव को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया।