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मिर्जापुरः बदला नियम, जानें कब खुलेंगी कौन-सी दुकानें

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मिर्जापुर। शासन के निर्देश पर अनलॉक में दुकानों के खोले जाने के लिए आदेश जारी हुआ था। दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव का पालन कराते हुए खोला जाना था। दो दिन के संपूर्ण बंदी के बाद सप्ताह में शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी का आदेश जारी हुआ है। जिसके बाद डीएम सुशील कुमार पटेल ने शासन के आदेश पर दुकानों को खोले जाने का नया आदेश दिया है। इसमें अलग-अलग दिनों पर सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। जो दुकान प्रशानिक सूची में नहीं है, वे सिर्फ शुक्रवार को अपनी दुकान खोलेंगे। मेडिकल स्टोर सप्ताह भर रात दिन खुलेगा। रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान में भी बैठाने की अनुमति नहीं है। बारात घर खोले जाएंगे, पर उसकी अनुमति लेनी होगी। 30 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। रेल, आटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी आदि 24 घंटे संचालन की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लगाने की अनुमति होगी। जो भी दुकानें खुलेंगी दुकानदार को फेस कवर का इस्तेमाल करना होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। बिना मास्क वाले खरीदार को सामान न दें।
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दिकानों के खुलने का दिन
-फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार, फल, सब्जी, दूध, किराना स्टोर, चश्मा, बेकरी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, आइस्क्रीम की दुकानें सोमवार से शुक्रवार खुलेंगी।
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-हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिचार्ज व रिपेयर, फर्नीचर, बैग, अटैची, बेल्डिंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार खुलेंगी।
-प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टेशनरी, मोहर, टेलरिंग, साइकिल की दुकान, लोहे की दुकान, शस्त्र की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।
-ज्वैलरी शॉप, वस्त्रालय, साड़ी, जूते-चप्पल, रेडिमेड कास्मेटिक, ड्राईक्लीनर्स, बर्तन की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी।
-आटो मोबाइल और गैरेज सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगी।
-सब्जी मंडी सुबह पांच से सात बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह छह बजे से नौ बजे तक होगा।
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