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15 अगस्त तक जिले में निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

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मिर्जापुर। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए 15 अगस्त तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। चेतावनी दी है कि इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिले के सभी बाजार निर्धारित रोस्टर के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब, स्टेडियम, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हॉंल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय 15 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। जनपद के समस्त होटल, मैरेज लॉंन, पेइंग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए किराये पर प्रयोग किए जाते हैं, वे हाटस्पाट या कंटेंमेंट जोन में प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह, आवश्यक परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु शहर क्षेत्र के लिए तीन दिन पहले लिखित सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। शादी में 30 से कम लोग शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वालों के कार्रवाई की जाएगी।
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