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अपहरण कर मासूम की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

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मिर्जापुर। छह वर्ष पूर्व देहात कोतवाली क्षेत्र के केवटपुरवा गांव से सात वर्ष के मासूम का अपहरण कर फिरौती न देने पर हत्या करने के मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी मंगरु बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 500 के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में सह आरोपी का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी मंगरु को मौत होने तक जिला कारागार में रहना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के लच्छापट्टी केवटपुरवा गांव निवासी छविनाथ पाल पुत्र केशव पाल ने तहरीर देकर बताया कि उसके सात वर्षीय पुत्र संदीप का 21 जनवरी 2014 की सुबह अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी गई है। छानबीन में पुलिस ने सर्विलांस के जरीए सह आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर 23 जनवरी 2014 को बरकछा पहाड़ी से संदीप का शव बरामद किया था। पूछताछ में नाबालिग ने मुख्य आरोपी मंगरू के बारे में बताया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंगरु बिंद को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। तात्कालीन देहात कोतवाल राघवेंद्र सिंह ने संबंधित धाराओं में दोनों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पंकज कुमार सिंह ने कुल नौ गवाह परीक्षित कराए। अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मंगरु बिंद पुत्र जगरनाथ बिंद को संदीप के अपहरण व हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया। हत्यारोपी मंगरु अब मौत होने तक जिला कारागार में ही बंद रहेगा।
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