मिर्जापुर। देहात कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र यादव ने आरोपी किशन बिंद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने 19 जून को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव का आरोपी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि शादी का झांसा देकर युवक ने बेटी से दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी किशन बिंद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र यादव ने आरोपी किशन बिंद की जमानत याचिका निरस्त कर दी।