मिर्जापुर। अलग-अलग मामलों में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन व फास्ट ट्रैक कोर्ट अंजुम सैफी की अदालत ने अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषियों को कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अहरौरा थाने में दर्ज मुकदमे में लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कछवां थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी प्रकार जिगना थाने में दर्ज मारपीट व गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।