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होम आइसोलेशन में रहेगें बिना लक्षण वाले मरीज

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मिर्जापुर। कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीज अब होम आईसोलेशन में रहकर उपचार करा सकते है। यह जानकारी देते हुए डीएम सुशील कुमार पटेल ने बताया कि कोविड-19 के लक्षण रहित संक्रमित लोगों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अधीन शर्तो के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। होम आइसोलेशल के दौरान रोगी और उसके परिवार को भी होम आइसोलेशन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा।
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शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार होम आइसोलेशन के दौरान उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षण रहित रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो। ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने व परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा उपलब्ध हो। घर में कम से दो शौचालय होने चाहिए। यह भी बताया कि ऐसे रोगी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। एचआईवी, अंग प्रत्यारोपित, कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले है। उन्हें होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे रोगी की देख-रेख करने के लिए एक देख-भाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो। सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देख-भाल करने वाले व्यक्ति व सम्बंधित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाए रखना अनिवार्य होगा। देख-भाल करने वाले व्यक्ति व रोगी के नजदीकी सम्पर्को को प्रोटोकाल व उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेना अनिवार्य होगा। अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को ब्लू-टूथ व वाई-फाई के माध्यम से सदैव सक्रिय रखना होगा। इसके साथ ही दिन में दो बार इस एप में सूचना को अपडेड करना होगा। स्मार्ट फोन न होने की दशा में रोगी के द्वारा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर अपने स्वास्थ्य की स्थिति देनी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किए गए आइसोलेशन ऐप को मरीज को अपने स्मार्ट फोन पर डाउनलाड करना होगा।
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