मिर्जापुर। सड़क सुरक्षा के लिहाज से जिले में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल की व्यवस्था लागू की जाएगी। अर्थात हेलमेट नहीं लगाने वाले बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए होर्डिंग्स, बैनर लगाने और सीसी कैमरे की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आदेश जारी कर बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और हेलमेट न लगाने पर सड़क दुर्घटनाओं में को रोकने के लिए परिहवन आयुक्त ने नो हेलमेट नो पेट्रोल नीति लागू करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि सात दिन में नो हेलमेट नो पेट्रोल के बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगवाएं।
26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का नहीं दिया जाएगा, जो खुद और पीछे बैठने वाला हेलमेट नहीं पहना हो। पेट्रोल पंप संचालक अपने प्रतिष्ठान के सीसी कैमरों को सक्रिय रखें, ताकि कोई घटना होने पर जांच में सहायता मिल सके।