मिर्जापुर। अब जिले में बाजार एवं कार्यालय आदि को खोले जाने के लिये जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सोमवार को नया आदेश जारी किया है।
नये आदेश के तहत प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक जनपद के समस्त शासकीय कार्यालय, (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़ कर) बंद रहेंगे। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा कि जनपद में शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक में बंद रहेगें। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने का समय सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक रहेगा। कहा कि शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाये जाते है उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन को सुनिश्चित करते हुये अवधि में खुले रह सकते हैं। समस्त आवश्यक सेवायें जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी, व डोर स्टेप डिलिवरी से जुडे़ व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 /संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेेंगे। इन कार्यों में लगे हुये समस्त कोरोना वारियस, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा।
बंदी से मुक्त रहेंगी आबकारी की दुकानें
मिर्जापुर। आबकारी दुकानों को शासनादेश के अनुसार शुक्रवार से रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक बन्दी की व्यवस्था से मुक्त किया गया है। तत्क्रम में समस्त आबकारी दुकानें प्रत्येक दिवस को निर्धारित समय सीमा सुबह10 बजे से रात नौ बजे तक संचालित की जा सकती है। लाकडाउन अवधि में शनिवार व रविवार को खाद, बीज, एवं कीट नाशक की दुकानें खुली रहेगी।