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Mirzapur News: बिना खनन किए परिवहन प्रपत्र का उपयोग करने में 24 को नोटिस जारी

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अहरौरा। खनन योजना के विपरीत ग्राम समाज की भूमि पर खनन व परिवहन करने के मामले में आरोपी 24 खनन पट्टा धारकों को विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 22 अगस्त तक उचित जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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खनन क्षेत्र पट्टी कला, लालपुर, भगौती देई सहित अन्य कई खनन पट्टा धारकों ने खनन योजना के विपरीत परिवहन किया। इससे करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हुई। अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त खनन पट्टा धारकों ने सिंडिकेट बनाकर अवैध खनन व परिवहन का खेल खेला।
ग्राम सभा की पहाड़ियों पर उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 34 और शर्तों के अधीन भुईली, कौड़िया, लठिया, सहजनी, लालपुर, पट्टी कला, धुरियां, भगौती देई, सोनपुर में नीलामी प्रक्रिया के तहत खनन पट्टा आवंटन की निविदा निकाली गई। सिंडिकेट ने तकनीकी खामियों का फायदा उठाते हुए खनन पट्टा हासिल कर लिया।
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मामले में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश सिंह ने आयुक्त विंध्याचल मंडल के यहां प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर, चुनार, खान अधिकारी व क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की संयुक्त टीम ने मामले की जांच की।
जांच आख्या के बाद चिह्नित 24 खनन पट्टा धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 22 अगस्त के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ता ओम प्रकाश सिंह का आरोप है कि बिना खनन किए परिवहन प्रपत्र एमएम 11 का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपये राजस्व की क्षति पहुंचा कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया है। प्रकरण में कराई गई जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खनिज विभाग द्वारा नोटिस कर 22 अगस्त तक जवाब मांगा गया है।
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