मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि
मतदाता सूची में 18 वर्ष या अधिक आयु वाले अर्ह व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किया जाना है। इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए।
डीएम ने बताया कि किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्रवाई, बीएलओ एवं पर्यवेक्षक को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक होगा। एक अक्तूबर से बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आनलाइन आवेदन ए अक्तूबर से पांच नवंबर
ड्राफ्ट नामावली की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना 13 नवंबर से 10 दिसम्बर
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन छह दिसम्बर
नामावली का निरीक्षण 6 दिसंबर से 12 दिसम्बर
दावे-आपत्त्यिों को प्राप्त करना छह से 12 दिसम्बर
दावे-आपत्तियों का निस्तारण 13 से 19 दिसम्बर
पूरक सूचियों की पाण्डलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित 20 से 28 दिसम्बर
निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये अतिंम प्रकाशन 29 दिसम्बर तक किया जायेगा।
इनसेट
जिले में पंचायत चुनाव में 16 लाख मतदाता
मिर्जापुर। बैठक में जानकारी इी गई कि जिले में 12 खंड 809 ग्राम पंचायत एवं 105 न्याय पंचायत अवस्थित है। जिसके अंतर्गत 1108 मतदान केंद्र तथा 2669 मतदान स्थल समाहित हैं। जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या 15 लाख 86 हजार सात सौ 74 है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के क्षेत्र अंतर्गत जिला का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र रहेगा। जो सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को आवश्यक मार्ग दर्शन और निर्देश देंगे। साथ ही उनके कार्य की निरंतर समीक्षा और अनुश्रवण करने के लिये उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह, अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, सभी उप मजिस्ट्रेट
के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।