विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल रिजवी ने सभी नौ मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र किया निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज चोरी के नौ मामलों में आरोपी पवन कुमार विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष जज आसिफ इकबाल रिजवी ने सभी नौ मामलों में याचिका खारिज कर दी।
शहर कोतवाली क्षेत्र से विपिन कुमार मौर्या ने 14 जनवरी को तहरीर देकर बताया कि घंटाघर सब्जी मंडी से बाइक चोरी हो गई। आकाश कुमार यादव ने 10 फरवरी को तहरीर देकर बताया कि टीबी अस्पताल से बाइक चोरी हो गई। शैलेश कुमार यादव ने 23 मार्च को तहरीर देकर बताया कि जिला अस्पताल से बाइक चोरी हो गई। पवन कुमार मौर्या ने 27 फरवरी को तहरीर देकर बताया कि जिला अस्पताल से बाइक चोरी हो गई। प्रदीप कुमार ने छह अप्रैल को तहरीर देकर बताया कि कचहरी के गेट-3 से बाइक चोरी हो गई। प्रिंस वर्मा ने 26 मार्च को तहरीर देकर बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय गेट नंबर छह से उसकी बाइक चोरी हो गई। हृदय नरायण पांडेय ने पांच अप्रैल को तहरीर देकर बताया कि कचहरी परिसर से बाइक चोरी हो गई। चोरी की नौ प्राथमिकी शहर कोतवाली में दर्ज हुई। शहर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा कर बाइक चोरी आरोपी पवन कुमार विश्वकर्मा निवासी डेरवा विंध्याचल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पवन कुमार विश्वकर्मा ने सभी नौ मामलों में अधिवक्ता के मध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। सभी नौ मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज आसिफ इकबाल रिजवी ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।