मिर्जापुर। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना संक्रमित की मौत होने पर अब नगर निकाय उसका अंतिम संस्कार कराएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी व नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को आदेश जारी किया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि यह व्यवस्था लावारिस शवों के लिए है।
इन दिनों कोविड- 19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इससे संक्रमित होने वाले मरीजों की मौत होने पर उसको कोविड- प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। कभी- कभी इसमें काफी परेशानी भी होती थी। इस समस्या को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। अपने आदेश में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल,कब्रिस्तान एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था कराना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कोविड- 19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा में ऐसे शवों का अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराया जाए। अंतिम संस्कार में कोविड- 19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। इस पर आने वाले खर्च का वहन नगरीय निकाय अपने स्रोतों अथवा राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। एक प्रकरण में यह राशि अधिकतम पांच हजार रुपये होगी।