मिर्जापुर। दीपावली के मद्देनजर प्रशासन ने तीन दिनों के लिए 74 दुकानों को अस्थायी लाइसेंस दिया है। इसमें 49 लाइसेंस शहर क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। इसके लिए डीएम ने तीन स्थानों का चयन किया है। जहां पर लाइसेंस धारक अपनी दुकानों को लगाएंगे।
दीपावली के एक पखवाड़ा पूर्व जिला प्रशासन ने नगर क्षेत्र में पटाखा के गोदाम और दुकानें होने पर 26 लोगों के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाया था। प्रशासन का कहना था कि पटाखा दुकान को नियमानुसार आबादी क्षेत्र से बाहर लेकर जाने पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। त्योहार नजदीक आने पर प्रशासन ने तीन दिन के लिए 74 लोगों को अस्थाई लाइसेंस जारी किया गया है। इसमें 49 लाइसेंस नगर क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। डीएम अनुराग पटेल ने 25 से 27 अक्तूबर तक नगर के सिटी क्लब, महुवरियां स्थित जीआईसी मैदान और बीएलजे मैदान पर दुकान लगाने का निर्देश दिया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ब्रह्रमानंद दुबे ने बताया कि पटाखा की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे टीन शेड की दुकान लगाए। वहां पर बालू, पानी और फायर उपकरण रखें। बताया कि दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। दुकान पर फायर संबंधी उपकरण न मिलने पर लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा।
26 दुकानों का लाइसेंस नवीनकरण न होने पर एक सप्ताह पूर्व एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बसनही बाजार में छापेमारी कर एक दुकान से काफी पटाखा बरामद किया था। बाकी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि आबादी क्षेत्र में पटाखा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी कुछ लोग चोरी-छिपे नगर क्षेत्र में पटाखा बेच रहे है। एसपी डा. धर्मवीर सिंह ने बताया कि बाजारों में चोरी-छिपे पटाखा बेचने वाली दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की जाएगी।