- धारदार हथियार से गला रेतकर पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराया
मिर्जापुर। हलिया में छह वर्ष पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में विशेष जज शबीह जेहरा ने पति संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।
प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के जादोपुर गांव निवासी राजकुमार कोल ने 28 जुलाई 2020 को तहरीर देकर बताया कि बहन प्रीति की शादी छह वर्ष पहले हलिया के केंड़वर निवासी संतोष कुमार उर्फ कृपाशंकर से हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में एक लाख रुपये नकद की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर प्रीति को प्रताड़ित किया जाता था। 23 मई 2020 की सुबह ससुराल वालों ने प्रीति की धारदार हथियार से गला रेत दिया। गंभीर हालत में उसे पहले सीएचसी हलिया और बाद में मंडलीय अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद 28 जुलाई 2020 को राजकुमार कोल की तहरीर पर हलिया थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।