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Mirzapur News: दहेज हत्या में पति को साढ़े आठ साल की सजा

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मिर्जापुर। अहरौरा थाने में नौ साल पहले दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार पति को दोषी करार देते हुए साढ़े आठ साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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अहरौरा थाने में सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के सिरविट निवासी सामा ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने तहरीर में बताया था कि अपनी बहन किरन का विवाह अहरौरा के मड़ईपुर निवासी राजू के साथ किया था। ससुराल वाले बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 20 जून 2016 को सुबह पांच बजे सूचना मिली कि बहन जलकर मर गई। परिवार के लोग बहन की ससुराल पहुंचे तो दरवाजे पर ताला बंद था और अंदर बहन की जला शव पड़ा था। दहेज न मिलने के कारण पति ने बहन को जलाकर मार डाला था। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पति राजू उर्फ सुशील कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को साढ़े आठ सााल कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम जमा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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