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Mirzapur News: गांजा तस्कर को 10 महीने की सजा, 5 हजार जुर्माना

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मिर्जापुर। अलग-अलग थानों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही सभी दोषियों पर अर्थदंड का आदेश सुनाया।
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कटरा कोतवाली पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को पकड़ने के बाद मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस प्रभावी पैरवी करने के साथ गवाहों को अदालत में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत आरोपी गनेश निवासी महुवरिया को दोषी करार देते हुए 10 महीने का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
शहर कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में गवाही कराई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी राजकुमार निवासी श्रीपट्टी थाना चील्ह व नखडू यादव निवासी घुरहूपट्टी को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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कोतवाली शहर में दर्ज चोरी के दूसरे मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी राधेश्याम निवासी भरूहना, गणेश सोनकर निवासी महुवरिया को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। कटरा कोतवाली पुलिस में मारपीट का मुकदमा दर्ज था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी चंदन, सग्गल व पग्गल निवासी इमामबाड़ा खंडवा नाला को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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