मिर्जापुर। मड़िहान थाने में 15 साल पहले दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी ने तीन भाई समेत चार दोषियों विरेंद्र कोल, शकुंतला कोल, राम प्रताप कोल व राकेश कोल निवासी अतरौरा नौड़िहा लालपुर को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच-पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
19 दिसंबर 2010 को मड़िहान थाना क्षेत्र के लालपुर नौडिहा निवासी नंदलाल कोल ने तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र अमरनाथ कोल को विपक्षी ने लाठी-डंडे से मारा पीटा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।