अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट देवकांत शुक्ला ने बच्चा चुराने का आरोप सिद्ध होने पर सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी वृद्ध महिला को पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए महिला को जेल भेज दिया।
अभियोजन अनुसार कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज निवासिनी एवं वादिनी मुकदमा श्याम देवी ने सात मई 2013 को अपने घर पर बहू भोज का आयोजन किया था। जिसमें उसके बहन की लड़की रिंकी यादव अपने बच्चे के साथ आई थी। रात करीब 11 बजे रिंकी सो रही थी इसी दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र की महुवरिया निवासिनी शोभा गुप्ता उसके नौ माह के बच्चे को चुराकर भाग गई थी। जिसकी सूचना वादिनी ने कटरा कोतवाली पुलिस दिया था। पुलिस ने छानबीन करते हुए महुवरिया के तहसील रोड निवासिनी शोभा गुप्ता के पास से चोरी हुए बच्चे को बरामद कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश यादव ने छह गवाह प्रस्तुत कराया। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने सोमवार को किया।
अधिवक्ताओ की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने शोभा गुप्ता का दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।